विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत प्राधिकारी

श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)

श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) को कॉलम 4 में प्रतिपादित सभी अधिनियमनों के अंतर्गत, केंद्रीय क्षेत्र में सभी उद्योगों/स्थापनाओं के लिए निरीक्षक घोषित किया गया है। लगभग सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) के स्वतंत्र कार्यालय है तथा वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के खण्ड 4 के अनुसार समाधान अधिकारी भी हैं। भारतीय रेल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इन्हें रेल कर्मचारियों का पर्यवेक्षक भी बनाया गया है।

सहायक श्रमायुक्त (केंद्रीय)

सहायक श्रमायुक्त (केंद्रीय) को, समान पारिश्रमिक अधिनियम और उपदान संदाय अधिनियम को छोड़कर ऊपर कॉलम 4 में प्रतिपादित सभी अधिनियमनों के तहत निरीक्षक घोषित किया गया है। ये औद्योगिक विवाद अधिनियम (धारा 4) के तहत समाधान अधिकारी है। ये विवादों का निपटान करने के उद्देश्य से औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप करते हैं और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखते हैं। ये उपदान संदाय अधिनियम (धारा 3) के अंतर्गत सहायक श्रमायुक्त (केंद्रीय) नियंत्रक प्राधिकारी भी होते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम (धारा 7) के अंतर्गत प्राधिकारी तथा ठेका श्रम विनियमन एवं उत्सादन अधिनियम (क्रमश: धारा 6 तथा 11) के अंतर्गत पंजीकरण और लाइसेंसिंग अधिकारी भी होते हैं।

सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) समाधान अधिकारी के रूप में औद्योगिक विवाद में हस्तक्षेप करके विवाद निबटाते हैं तथा सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को कायम रखते हैं।

ये उपदान संदाय अधिनियम (धारा 3) के अंतर्गत नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम (धारा 7) के अंतर्गत प्राधिकारी के रूप में इन अधिनियमों के अंतर्गत अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए दावों के मामलों को निबटाते हैं। ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण और लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में ये ठेकेदारों को लाइसेंस तथा प्रधान नियोजकों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं।

ये अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग अधिकारी भी है, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण अधिकारी, अन्य विनियमनों के अंतर्गत निरीक्षक हैं। इसके अतिरिक्त सहायक श्रमायुक्त (केंद्रीय) को ऐसे उद्योगों/स्थापनाओं, को जिन्होंने अनुशासन संहिता को स्वीकार कर लिया है, में कार्यरत श्रमिक संघों की सदस्यता का सत्यापन करना होता है जहाँ अपेक्षित होता है, बैंकों का सांविधिक सत्यापन तथा प्रमुख पत्तनों का तदर्थ सत्यापन करते हैं। मंत्रालय और मुख्यालय के कहने पर भी ये ऐसा करते हैं। इनको मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) कार्यालय को अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों/संघों/व्यक्तियों से मिली शिकायतों/अभ्यावेदनों/संदर्भों के संबंध में जाँच-पड़ताल करनी होती है।

क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केंद्रीय)

क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केंद्रीय) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी होते हैं। ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 7 में किए गए प्रावधान के अनुसार, अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर मजदूरी के भुगतान किए जाने के मामले निबटाते हैं। ये औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम के तहत प्रस्तुत किए गए स्थायी आदेशों के मसौदों के प्रमाणन हेतु औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम के अंतर्गत सत्यापन अधिकारी हैं। ये उपदान संदाय अधिनियम तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी हैं। ये समान पारिश्रमिक अधिनियम और उपदान संदाय अधिनियम को छोड़कर कॉलम 4 में प्रतिपादित सभी अधिनियमनों के अंतर्गत निरीक्षक घोषित किए गए हैं।

क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केंद्रीय) क्षेत्र का मुखिया होने के नाते न केवल रोजमर्रा के प्रशासन का ही प्रभारी है बल्कि इसे प्रवर्तन एवं औद्योगिक संबंध, जिनमें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत समाधान अधिकारी के दायित्व शामिल हैं, के संबंध में कई प्रकार के सांविधिक दायित्वों का निर्वहन करना होता है। ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम और भवन तथा निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते महानिदेशक (श्रम कल्याण) द्वारा उद्योगों में ठेका श्रमिकों को निषिद्ध करने की वांछनीयता के बारे में जाँच-पड़ताल करने एवं रिपोर्ट करने के उद्देश्य से गठित उप समिति में संयोजक सदस्य के कर्तव्यों का निवर्हन करते हैं।

उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय)

क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियों के समन्वय, मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण कार्य के अतिरिक्त उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण औद्योगिक विवाद के सौपे जाने अथवा इनकी जानकारी होने पर प्रभावी रूप से निपटाता है। उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केंद्रीय) द्वारा किए गए स्थायी आदेशों के सत्यापन कार्य से उत्पन्न अपीलों को निपटाता है। उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय), ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम के क्रमश: नियम 25(2) (v) (क) तथा नियम 25(2) (v) (ख) के अंतर्गत ठेका श्रमिकों की मजदूरी से जुड़े कार्यों एवं इसी प्रकृति के कार्यों से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए प्राधिकारी है।

मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय)

संगठन का प्रमुख होने के नाते संगठन के पूरे कार्य कलापों पर मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) का नियंत्रण होता है। मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे कुछ अधिनियमनों के तहत निरीक्षक घोषित किया गया है। ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम इत्यादि जैसे अधिनियमनों के तहत मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है।


मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) मुख्यालय का संगठनात्मक चार्ट


1.

प्रशासन-i

अनुभाग अधिकारी

प्रशासनिक अधिकारी

मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

2.

प्रशासन-ii

अवर सचिव

प्रशासनिक अधिकारी

मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

3.

प्रशासन-iii

अनुभाग अधिकारी

प्रशासनिक अधिकारी

मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

4.

हिंदी अनुभाग

सहायक निदेशक (रा.भा.)

प्रशासनिक अधिकारी

मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

5.

केंद्रीय रजिस्ट्री


प्रशासनिक अधिकारी


6.

गति एवं दक्षता/सतर्कता

अनुभाग अधिकारी

अवर सचिव

मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

7.

औद्योगिक संबंध-i

अवर सचिव

क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.)

मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

8.

औद्योगिक संबंध-ii

अनुभाग अधिकारी

क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.)

मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

9.

एल.एस.-i/ii

अनुभाग अधिकारी

सहायक श्रमायुक्त (कें.)

उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

10.

एल.एस.-iii

अनुभाग अधिकारी

सहायक श्रमायुक्त (कें.)

उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

11.

समन्वय

अनुभाग अधिकारी

सहायक श्रमायुक्त (कें.)

उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

12.

सतर्कता-i


श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.)

मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

13.

सतर्कता-ii


श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.)

मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

14.

सत्यापन


सहायक श्रमायुक्त (कें.)

मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

15.

संख्यिकी

निदेशक (प्रशिक्षण)

क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.) (प्रशिक्षण)

मुख्य श्रमायुक्त (कें.)

16.

कल्याण

निदेशक (प्रशिक्षण)

क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.) (प्रशिक्षण)

मुख्य श्रमायुक्त (कें.)